*सड़क हादसों पर नई गाइडलाइन जारी, हाईवे पर सख्त नियम लागू होंगे : सुप्रीम कोर्ट*
सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ते सड़क हादसों पर सख्त रुख अपनाते हुए पूरे देश के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। कोर्ट ने कहा कि एक्सप्रेसवे और हाईवे “मौत के गलियारे” नहीं बनने चाहिए और लापरवाही से होने वाली मौतों को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस जेके महेश्वरी और एएस चांदुरकर की बेंच ने सुनवाई के दौरान चिंता जताई कि देश की कुल सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्ग केवल 2% हैं, लेकिन सड़क हादसों में लगभग 30% मौतें इन्हीं पर होती हैं। कोर्ट ने सड़क परिवहन मंत्रालय, NHAI और सभी राज्यों को सड़क सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। नए आदेशों के तहत हाईवे पर भारी वाहनों की अनियंत्रित पार्किंग पर रोक होगी और केवल तय स्थानों पर ही पार्किंग की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा हाईवे किनारे अवैध ढाबों और निर्माण पर भी सख्ती से रोक लगाई गई है। ऐसे सभी अतिक्रमणों को 60 दिनों के भीतर हटाने के आदेश दिए गए हैं। हर जिले में हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स बनाने और कैमरे, स्पीड मॉनिटरिंग व इमरजेंसी सिस्टम लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार सिर्फ जीने का अधिकार नहीं, बल्कि सुरक्षित जीवन का अधिकार भी है। सभी एजेंसियों को 60 दिनों में निर्देश लागू करने और 75 दिनों में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है।

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